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गर्भवती महिलाओं के हक में हाई कोर्ट का फैसला

पिछले दिनों आया “गर्भवती महिलाओं” के संदर्भ में दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला

“दूभर हो आगे जिंदगी” तो “20 हफ्ते बाद भी  गर्भपात होगा मुमकिन”

# क्या है कनूनी प्रावधान #

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि MTP एमटीपी एक्ट की धारा – 3 (2) बी के तहत 20 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी के टर्मिनेशन की इजाजत है! उसके बाद अपवाद की स्थिति में गर्भपात की इजाजत है! इसके तहत अगर गर्भवती महिला की जिंदगी खतरे में हो या उसे शारीरिक और मानसिक इंजरी हो रही हो तो उसे गर्भपात की इजाजत दी जाती है !साथ ही अगर गर्भ में पल रहे शिशु की शारीरिक और मानसिक विषमताएं हों यानी गंभीर विकलांगता हो तो गर्भ के गर्भपात की इजाजत दी जाती है!

“दूभर हो आगे जिंदगी” तो “20 हफ्ते बाद भी  गर्भपात होगा मुमकिन”

📖✍️🎤 दिल्ली नरेश
“मीडिया पुलिस पब्लिक”

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